दोहरे प्राणघातक हमले के मामले मेंअदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

         अमेठी जनपद के जामों थाना क्षेत्र के पूरे दिगज मजरे सम्भई गांव निवासी राजकुमार यादव ने 28 जुलाई 2016 की घटना बताते हुए अपनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लेने को लेकर हुए विवाद के सम्बन्ध में आरोपीगण रवीन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बेबी सिंह ,रामजीत यादव, सुरजीत सिंह, हरिभान सिंह आदि के खिलाफ प्राणघातक हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी घटना से जुड़े दूसरे मामले में अनिरूद्ध यादव व पवन कुमार की आरोपियों ने गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी बने रवीन्द्र प्रताप सिंह, रामजीत यादव व सुरजीतसिंह निवासीगण सम्भई की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया ,वहीं शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
           अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष हुए प्राणघातक हमले के मामले में आरोपियों की तरफ से जिला जज एवं एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।